ऑनलाइन दर्ज होंगी सीमा विस्तारित क्षेत्र की 1500 संपत्तियां
Amroha News - नगर पालिका ने सीमा विस्तारित क्षेत्र में लगभग 8000 संपत्तियों का सर्वे किया है, जिसमें 6500 आवासीय और 1500 अनावासीय संपत्तियाँ शामिल हैं। नई कर नियमावली के तहत, गृह कर, जल कर और सीवर टैक्स में वृद्धि...

नगर पालिका परिसीमन के बाद सीमा विस्तारित क्षेत्र में संपत्तियों को कर आरोपण के दायरे में लाने के लिए इनका सर्व कराया जा रहा है। 6500 आवासीय व 1500 अनावासीय समेत करीब 8000 संपत्तियों का अब तक सर्वे किया जा चुका है। इनमें 1500 अनावासीय संपत्तियों को नगर पालिका ऑनलाइन दर्ज करेगी। शासन ने निकायों में एक अप्रैल से नई कर नियमावली लागू की है। इसमें स्वकर निर्धारण के हिसाब से सभी आवासीय व अनावासीय संपत्तियों के वार्षिक मूल्य के हिसाब से गृह कर दस से 20 फीसदी तक, जल कर आठ फीसदी और सीवर टैक्स दो फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी है।
शहरी आबादी में नगर पालिका की आवासीय व अनावासीय करीब 40 हजार संपत्तियां हैं। जिन्हें पालिका ने ऑनलाइन दर्ज कर नई कर नियमावली के हिसाब से गृह कर व जल कर की वसूली की तैयारी कर ली है। सीमा विस्तारित क्षेत्र में भी संपत्तियों को कर आरोपण के दायरे में लाने के लिए पालिका सम्पत्तियों का सर्वे करा रही है। सीमा विस्तारित क्षेत्र में 6500 आवासीय व 1500 अनावासीय समेत करीब 8000 सम्पत्तियों का अब तक सर्वे किया जा चुका है। नियमानुसार सीमा विस्तारित क्षेत्र में छह साल तक आवासीय संपत्तियों से कर वसूली नहीं की जा सकती। इसलिए साढ़े छह हजार आवासीय संपत्तियों को कर आरोपण से बाहर रखा गया है। बाकी 1500 अनावासीय संपत्तियों को कर आरोपण के दायरे में लाने के लिए संपत्तियों को नगर पालिका ऑनलाइन दर्ज करेगी। सीमा विस्तारित क्षेत्र में करीब आठ हजार संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनमें करीब 1500 अनावासीय संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। करों का भुगतान करने की सुविधा के लिए पालिका जल्द ही कियोस्क मशीन भी लगवाएगी। केशव प्रसाद, कर अधीक्षक
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