10-Year Sentence for Rape Conviction Under POCSO Act नाबालिग को ले जाने और रेप के दोषी को 10 साल की सजा, Badaun Hindi News - Hindustan
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नाबालिग को ले जाने और रेप के दोषी को 10 साल की सजा

Badaun News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 4 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी तुला सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 75 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा। यह...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSat, 10 May 2025 03:21 AM
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नाबालिग को ले जाने और रेप के दोषी को 10 साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय संख्या तीन की न्यायाधीश निधि ने चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने में से 75 फीसदी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। है। विशेष लोग अभियोजक प्रदीप भारतीय के मुताबिक मुजरिया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 13 जनवरी 2021 को उसकी बेटी को गांव का ही तुला सिंह बहला-फसलाकर अपहरण कर ले गया है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली और आरोपी व किशोरी को बरामद कर लिया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया और किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने जबरन अपने साथ ले जाने व दुष्कर्म करने की बात कही जिसके बाद मुकदमा अपहरण के साथ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़़ोत्तरी कर विवेचना की गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र कर व गवाहों के बयानों की सीडी तैयार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय पॉक्सों की न्यायाधीश ने दोषी तुला सिंह को 10 साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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