Judge Sentences Rapist to 10 Years Under POCSO Act for 12-Year-Old Case नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, Badaun Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Badaun News - अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने 12 साल पुरानी दुष्कर्म की घटना में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। मामला 2013 में...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंWed, 4 June 2025 04:19 AM
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने 12 साल पुराने नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया। एडीजीसी अमोल जौहरी के मुताबिक उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 2013 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया उसकी नाबालिग बेटी को ओमपाल पुत्र अनोखेलाल मौर्य व उसका भाई किशन पाल निवासीगण भोपाल की मदद से 27 अप्रैल 2013 को बहलाफुसलाकर ले गया। उसको ले जाते गांव के कुछ लोगों ने देखा।

18 मई 2013 को नाबालिग लड़की आरोपी के चुंगल से छूटकर घर आई। उसे बताया, ओमपाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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