भ्रूण लिंग जांच करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News - - जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज की जमानत याचिकाभ्रूण लिंग जांच करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिजभ्रूण लिंग जांच करने वाले आरोपी

भ्रूण लिंग जांच करते समय पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज की। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि खेकड़ा सीएचसी पर तैनात डा. अमित गुप्ता ने 23 मार्च को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया था कि गुरुग्राम की पीसीपीएनडीटी टीम के साथ रेलवे मार्ग पर स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। वहां उन्होंने भ्रूण लिंग जांच होती पकड़ी। पुलिस ने भ्रूण लिंग जांच करने के मामले में आदर्श कुमार निवासी आर्यनगर लोनी जिला गाजियाबाद, डॉ. गौरव गुप्ता ओर सचिन निवासी खेकड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। बताया कि जेल में बंद आरोपी आदर्श कुमार ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपी आदर्श कुमार की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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