Court Denies Bail to Accused in Murder of Head Constable s Father in Mal Majra Village जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज, Bagpat Hindi News - Hindustan
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जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

Bagpat News - - हेड कांस्टेबल के पिता की हुई थी हत्याजेल में बंद हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिजजेल में बंद हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिजजेल में बंद हत्यारोपी

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतWed, 16 April 2025 12:00 AM
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जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने माल माजरा गांव के हेड कांस्टेबल के पिता की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड़ के मामले में कई आरोपी जेल में बंद है।

माल माजरा गांव की रहने वाली मुन्नी देवी ने 16 नवंबर 2024 को बिनौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसके परिवार की गांव के ही प्रमोद पक्ष के साथ पुरानी रंजिश चल रही है। 15 नवंबर की शाम उसके पति रमेशपाल जिवानी गांव से वापस लौट रहे थे। घर के पास पहुंचते ही प्रमोद, अनुज, शालू, पुष्पा, अनिल उर्फ लीलू और प्रवीण ने रमेशपाल पर ईंटों, लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके बाद रमेशपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका का बेटा अमित बिजनौर में हेड कांस्टेबल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी प्रवीण ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई थी। जिसे सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दिया।

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