हत्या में तीन को आजीवन कारावास
बगहा में 25 साल पहले पिपरिया गांव से अपहरण कर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। एडीजे रविरंजन की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार का अर्थदंड सुनाया। यह सुनवाई 25 साल...

बगहा, हमारे संवाददाता। पिपरिया गांव से अपहरण कर हत्या के मामले के तीन अभियुक्त को 25 साल बाद दोषी साबित कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसके साथ 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रभारी एपीपी जितेंद्र भारती ने बताया कि एडीजे प्रथम रविरंजन की अदालत ने उक्त मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। श्री भारती ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा नगर थाना के पिपरिया निवासी बासदेव चौधरी के पुत्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। जिसकी सुनवाई 25 साल बाद पूरी हुई है। प्रभारी एपीपी ने बताया कि बगहा थाना कांड संख्या 186/2000 व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एसटीआर नंबर 33/2002 की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे रवि रंजन ने आरोपित तीन अभियुक्त क्रमश: अंगद चौधरी, अदालत नोनिया व बिरजू राम को दोषी साबित कर दिया गया। श्री भारती ने बताया कि तमाम गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों में से दो क्रमश: अदालत नोनिया व बिरजू राम को धारा 302 व 120बी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जबकि तीसरे अभियुक्त अंगद चौधरी को 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार का अर्थदंड दिया गया। श्री भारती ने बताया कि अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। सहयोगी अधिवक्ता विकास कुमार भी रहे।
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