युवक की हत्या में शामिल आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News - जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने ट्योढ़ी गांव के युवक सचिन शर्मा की हत्या के मामले में एक आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी। सचिन की हत्या अनैतिक संबंधों के चलते की गई थी और इस मामले में चार...

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने ट्योढ़ी गांव के युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के बाद शव श्मशान घाट में जलाने की आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस हत्याकांड के मामले में चार आरोपी जेल में बंद है। ट्योढी गांव के बिट्टू ने गत नौ अप्रैल को अपने बेटे सचिन शर्मा की गुमशुदगी बड़ौत कोतवाली में दर्ज कराई थी। बिट्टू ने बताया कि उसका बेटा सचिन सात अप्रैल की शाम बाइक लेकर जन्मदिन की पार्टी में गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा था। जांच में जुटी पुलिस को संतोषपुर गांव के श्मशान घाट में जला हुआ शव और एक जली हुई बाइक मिली।
मृतक की पहचान सचिन के रूप में होने के बाद पुलिस ने सिसाना गांव के वीरेंद्र, उसकी पत्नी सुमन, साली मीनाक्षी और दोस्त शहनवाज को गिरफ्तार कर खुलासा किया। सचिन की हत्या अनैतिक संबंधों को लेकर की गई थी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद मीनाक्षी निवासी ट्योढ़ी की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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