हॉरर किलिंग के मामले में चचेरे भाई और पड़ौसी की जमानत अर्जी खारिज
Bagpat News - - बिनौली की रहने वाली सुमन की परिजनों ने की थी हत्याहॉरर किलिंग के मामले में चचेरे भाई और पड़ौसी की जमानत अर्जी खारिजहॉरर किलिंग के मामले में चचेरे भ

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिनौली निवासी सुमन के हत्यारोपी चचेरे भाई अभिषेक और पड़ोसी राजीव की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने मृतका के पति समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर सुमन हत्याकांड़ का खुलासा किया था। बिनौली के चौकीदार मोहम्मद इंतजार ने दो जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। इंतजार ने बताया कि गांव की सुमन का नीरज के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता चलने पर सुमन की शादी नवंबर 2024 को कृष्ण निवासी जुआ जिला सोनीपत के साथ करा दी गई। कुछ दिनों बाद ही सुमन अपने प्रेमी नीरज के साथ गुरुग्राम चली गई थी।
उसकी तलाश में जुटे परिवार वाले एक जनवरी को सुमन को बिनौली घर ले आए। वहां पर सुमन की पिटाई करने के बाद गला रेतकर सुमन की हत्या कर दी गई थी और दादरी गांव के जंगल में किसान देवेंद्र सिंह के ईख के खेत में गड्ढा खोदकर शव दबा दिया गया था। इसका पता चलने पर नीरज ने पुलिस को फोन कर सूचना दी थी। पुलिस ने मृतका के भाई रोहित, पति कृष्ण निवासी सोनीपत, जीजा जितेंद्र निवासी कुड़ाना जिला शामली और पड़ोसी राजीव को गिरफ्तार कर शव बरामद किया था। इसके बाद मृतका के चचेरे भाई अभिषेक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद हत्यारोपी अभिषेक और राजीव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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