बाहुबली विधायक अभय सिंह दोष मुक्त, दो जजों में बंट गया था फैसला, तीसरे न्यायाधीश ने दी बड़ी राहत
बाहुबली विधायक अभय सिंह को शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई है। जानलेवा हमले के मामले में अभय सिंह दोषमुक्त हो गए हैं। अभय सिंह का यह मामला पहले दो जजों की खंडपीठ के पास था। वहां फैसला बंट जाने से तीसरे जज के पास पहुंचा था।

यूपी के बाहुबली विधायक अभय सिंह को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। जानलेवा हमले में अभय सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। इससे पहले दो न्यायाधीशों की खंडपीठ का फैसला बंट गया था। एक न्यायाधीश ने अभय सिंह को दोषी बताया था और दूसरे ने दोष मुक्त कर दिया था। इसी के बाद मामला तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था। न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार दिया था और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा था। फैसलां बंट जाने से ही तीसरे जज न्यायमूर्ति राजन राय के पास मामला भेजा गया। राजन राय ने अभय सिंह को दोषमुक्त करारा दिया। इससे अभय सिंह के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला आया और राहत मिल गई है।
मामला अयोध्या के महाराजगंज थाने का है। अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराते हुए वर्ष 2010 में विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर अभय सिंह व उनके साथियों ने जानलेवा हमला किया। बाद में मामले की सुनवायी अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर की कोर्ट ने अभय सिंह व अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। इसके खिलाफ विकास सिंह ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। यहां दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में मामले की सुनवाई चली थी। फैसलां बंट जाने के बाद तीसरे के पास आया था।
अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीते थे। हालांकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बगावत कर दी और सपा की जगह भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर दिया। इसी के बाद से उनकी गिनती सपा के बागी विधायकों में होती है। सपा की तरफ से उनकी सदस्यता को लेकर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की गई है ऐसे में तकनीकी रूप से वह सपा के ही विधायक हैं लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम अवसरों पर भाजपा नेताओं के साथ ही दिखाई देते हैं।