तहसीलदार हर्रैया को हाईकोर्ट से शोकॉज, तीन दिन में मांगा जवाब
Basti News - बस्ती में हाईकोर्ट ने तहसीलदार हर्रैया को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में विफलता के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने तीन दिन में जवाब देने का आदेश दिया है। गांव के लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए...

बस्ती, निज संवाददाता। सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में हाईकोर्ट प्रयागराज ने तहसीलदार हर्रैया को फटकार लगाया और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब मांगा है। मामला तहसील क्षेत्र के बैदोलिया भारीनाथ गांव का है। जहां के दो गाटा संख्या नवीन परती और बंजर के रूप में हैं। इस जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने पक्का निर्माण कर टिनशेड रखा है। अधिवक्ता केएल तिवारी ने बताया कि गांव के लोगों ने अतिक्रमण हटाने को तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र दिया। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया। 14 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने तीन माह में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
डेढ़ वर्ष बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। तहसीलदार हर्रैया ने अधिवक्ताओं के हड़ताल का हवाला देते हुए जवाब दाखिल किया कि निस्तारण नहीं हो पाया है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और 28 मई को सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हटाने पर क्यों अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर दी जाए। इस बाबत एसडीएम हर्रैया मनोज प्रकाश ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में है। तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। जल्द ही वे हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।