गैरसरकारी भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग
Bijnor News - कालागढ़ कल्याण एवं उत्थान समिति ने सिंचाई विभाग से गैरसरकारी भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। समिति का कहना है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ध्वस्तीकरण किया जाना अवैध होगा।...

स्वयंसेवी संगठन कालागढ़ कल्याण एवं उत्थान समिति द्वारा सिंचाई विभाग से गैरसरकारी भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। समिति का कहना है कि कालागढ़ की आवासित कालोनियों में ध्वस्तीकरण न किए जाने सम्बन्धी न्यायालय के निर्देशों के बाद कुछ व्यापारी राजकीय आवासों में निवासरत थे। अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके लोग आवास सम्बंधित विभाग को न सौंपकर अन्य व्यक्तियों को सौंपकर चले गए हैं। ऐसे कुछ व्यापारी स्वयं द्वारा निर्मित भवनों को ध्वस्त कर यहां दहशत का माहौल उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।
सिंचाई विभाग को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा सात जनवरी 2025 को ध्वस्तीकरण स्थगित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में यहां किसी भी तरह का ध्वस्तीकरण किया जाना आदेशों की अवहेलना होगी। सिंचाई विभाग को लिखे गए पत्र में ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर किसी भी आवास अथवा भवन के ध्वस्तीकरण पर तत्काल प्रभावी रोक लगाए जाने की मांग की गई है।
समिति के सदस्य परशुराम ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण रोक लगाए जाने के बावजूद किसी भी आवास अथवा भवन ध्वस्त कर मलबा उठाया जाना न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होगी। यहां किसी भी तरह का ध्वस्तीकरण होने की स्थिति में समस्त संबंधित लोगों के विरूद्ध अवमानना वाद दायर किया जाएगा। मौके पर समिति के सचिव राजेश्वर अग्रवाल सहित सदस्य परशुराम तथा दीपक कुमार मौजूद रहे।
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