गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में भाजपा विधायक का भतीजा गिरफ्तार, दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म करने का आरोप
अमेठी में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण में भाजपा विधायक सुरेश पासी के भतीजे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा बढ़ाते हुए ये कार्रवाई की है।
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के सिलसिले में पूर्व मंत्री एवं भाजपा के मौजूदा विधायक सुरेश पासी के भतीजे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा बढ़ाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़ित परिवार द्वारा लगाये गए आरोपों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और जगदीशपुर से भाजपा विधायक सुरेश पासी के भतीजे रवि कुमार ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर मोहनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी (16) का कथित तौर पर अपहरण कर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि, मोहनगंज पुलिस ने पिछले दिनों मामले में पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर रवि कुमार, बाबादीन और रामबचन के खिलाफ सिर्फ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (2) (अपहरण), 87 (महिला का अपहरण कर विवाह के लिए मजबूर करना) के तहत ही मामला दर्ज किया था।
पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अजय सिंह ने मंगलवार को बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता द्वारा अदालत में 16 जून को दिए गए बयान के आधार पर मामले में सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम को जोड़ते हुए तीनों आरोपियों रवि कुमार, बाबादीन और रामबचन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले ने जिले में तूल पकड़ लिया था। 14 जून को पीड़िता की मां ने पुलिस पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। पीड़िता की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस ने सही तरह कार्रवाई नहीं की है।
पीड़िता की मां ने दावा किया, "मेरे ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस नेता (विधायक) के दबाव में काम कर रही है। मेरी बेटी के साथ गलत (दुष्कर्म) हुआ है।" उसने यह भी आरोप लगाया कि बेटी को बहला फुसला कर आरोपी ले गए और वह अपने साथ 80 हजार रुपये भी ले गई थी। पीड़िता आठ जून को रायबरेली में बस स्टेशन पर मिली थी, जिसके बाद उसे लेकर मां थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मां की शिकायत पर पुलिस ने रवि, बाबादीन और राम बचन के खिलाफ 13 जून को मामला दर्ज किया लेकिन सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं को नहीं लगाया था।