Court Sentences Two Accused in 1989 Assault Case to Jail and Fine बुलंदशहर: 36 साल पुराने मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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बुलंदशहर: 36 साल पुराने मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा

Bulandsehar News - बुलंदशहर में न्यायालय ने 1989 के मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा और चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। मामला पीतम सिंह द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें शेरपाल और कृष्णपाल...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरTue, 3 June 2025 05:04 PM
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बुलंदशहर: 36 साल पुराने मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा

बुलंदशहर। न्यायालय सीजे/एसडी एफटीसी की न्यायाधीश अर्चना सिंह ने वर्ष 1989 के मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला पुलिस के अनुसार 4 जुलाई 1989 को थाना अगौता में वादी पीतम सिंह निवासी गांव अकबरपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि आरोपी शेरपाल पुत्र खजान सिंह एवं कृष्णपाल पुत्र शेर सिंह निवासी गांव अकबरपुर रैना द्वारा वादी पीतम सिंह के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया था। 12 जुलाई 1989 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।

इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। न्यायालय सीजे/एसडी एफटीसी की न्यायाधीश अर्चना सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपी शेरपाल एवं कृष्णपाल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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