छेड़छाड़-मारपीट के मामले में चार अभियुक्तों को चार-चार साल की कैद
Bulandsehar News - अपर सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2018 में औरंगाबाद क्षेत्र में छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार अभियुक्तों को चार साल की सजा सुनाई है। दो अभियुक्तों पर 14,500 रुपये और अन्य दो पर 13,700 रुपये का अर्थदंड...

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 के न्यायालय ने वर्ष 2018 में औरंगाबाद क्षेत्र में छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में चार अभियुक्तों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों पर 14,500-14,500 रुपये तथा अन्य दो अभियुक्तों पर 13,700-13,700 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में थाना औरंगाबाद में औरंगाबाद के गांव पोथ निवासी सोनू पुत्र मजनूं, राजकुमार पुत्र कन्हैया, कुलदीप पुत्र रामचंद्र और छोटी पत्नी राजकुमार के खिलाफ मारपीट एवं छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था। थाना पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 के न्यायालय में हुई। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले को चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए गवाहों की गवाही सुनिश्चित कराई गई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने चारों अभियुक्तों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त सोनू एवं राजकुमार पर 14,500-14,500 रुपये तथा कुलदीप व छोटी पर 13,700-13,700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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