Labor Department Contractor Found Guilty of Misconduct in Maternity Benefit Scheme Case शिशु हित लाभ योजना में लाभ न देने पर संविदा कर्मी पर गाज, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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शिशु हित लाभ योजना में लाभ न देने पर संविदा कर्मी पर गाज

Bulandsehar News - मातृत्व शिशु हित लाभ योजना में आवेदन करने वाले मनोज कुमार के साथ श्रम विभाग के संविदा कर्मी नितिन कुमार ने अभद्रता की और आवेदन निरस्त कर दिया। जांच में नितिन कुमार दोषी पाए गए, जिसके बाद उनकी संविदा...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSat, 31 May 2025 12:16 AM
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शिशु हित लाभ योजना में लाभ न देने पर संविदा कर्मी पर गाज

मातृत्व शिशु हित लाभ योजना का लाभ न देने व आवेदनकर्ता के साथ अभद्रता करने के मामले में श्रम विभाग में तैनात संविदा कर्मी अफसरों की जांच में दोषी पाया गया है। कर्मचारी के खिलाफ सहायक श्रमायुक्त ने कार्यवाही के लिए शासन को पत्र लिखते हुए उसकी संविदा समाप्त करने की संस्तुति की गई है। सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव सुबरा निवासी मनोज कुमार ने मातृत्व शिशु हित लाभ योजना के लिए आवेदन किया था। मगर संविदा कर्मी नितिन कुमार ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया था, आवेदन करने के बावजूद भी उसके आवेदन को निरस्त किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि जब इसके बारे में पूछा गया तो उक्त संविदा कर्मी ने उसके साथ धक्का-मुक्की करते हुए अभद्रता की थी।

मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो वहां से जांच के आदेश हुए। तत्कालीन सीडीओ कुलदीप मीना ने इस मामले में जांच कराई थी तो कर्मचारी दोषी पाया गया। सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि जांच में संविदा कर्मचारी के दोषी पाए जाने के बाद अब उसकी संविदा सेवा समाप्त करने की संस्तुति का पत्र शासन को भेजा गया है।

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