Court Sentences Husband In-laws to Life Imprisonment for Bride Murder Over Dowry in Deoria पत्नी की हत्या में पति, सास व ससुर को उम्र कैद, Deoria Hindi News - Hindustan
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पत्नी की हत्या में पति, सास व ससुर को उम्र कैद

Deoria News - देवरिया में 2017 में विवाहिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति, सास और ससुर को उम्र कैद की सजा सुनाई। दहेज की कमी के कारण विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। आरोपितों को 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाSun, 1 June 2025 10:05 AM
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पत्नी की हत्या में पति, सास व ससुर को उम्र कैद

देवरिया, विधि संवाददाता। 2017 में सलेमपुर कोतवाली के धवरकन में विवाहिता की हुई हत्या के मामले में शनिवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश मृदांशु कुमार की अदालत ने दोषी पाए जाने पर पति, सास व ससुर को उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के धवरकन निवासी दुर्गेश गुप्ता की शादी 31 मई 2017 को हरेंद्र प्रसाद की पुत्री से हुई थी। शादी में कम दहेज मिलने के कारण उसके पति दुर्गेश गुप्ता,ससुर रामप्यारे गुप्ता व सास शीला देवी ने मिलकर 3 जुलाई 2017 को सुबह छह बजे रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी।

गांव वालों की सूचना पर मृतका के पिता हरेंद्र प्रसाद जब बेटी के ससुराल गए तो वहां दरवाजे पर बेटी का शव देखा। गले में रस्सी का निशान था। पिता की तहरीर पर सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचक ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध दहेज हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। उभय पक्ष के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने पाया कि मृतका के रीड की हड्डी टूट गई थी, ऐसे में आरोपितों को हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व 10000 अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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