Court Sentences Two Convicts to Life Imprisonment for Murder of Rahul Sharma हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, Firozabad Hindi News - Hindustan
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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Firozabad News - न्यायालय ने कुल भूषण उर्फ राहुल शर्मा की हत्या के लिए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह हत्या 25 अप्रैल 2020 को थाना नसीरपुर के अब्बासपुर में हुई थी। पीड़ित के पिता ने आरोपियों के खिलाफ...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादTue, 17 June 2025 02:22 AM
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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

न्यायालय ने युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नसीरपुर के अब्बासपुर में 25 अप्रैल 2020 को कुल भूषण उर्फ राहुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने पवन पुत्र अनवर सिंह तथा संजू पुत्र रामनरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद मामले मे पुलिस ने पवन व संजू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 सुनील कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी फौजदारी शीलेंद्र प्रताप सिंह ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पवन व संजू को दोषी माना।

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