इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश
Ghazipur News - गाजीपुर की अदालत ने इंस्पेक्टर घनानंद त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी वे कोर्ट में साक्ष्य के लिए पेश नहीं हुए। अदालत ने उनके वेतन पर रोक लगाने का...

गाजीपुर, संवाददाता। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी साक्ष्य के लिए इंस्पेक्टर के कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शक्ति सिंह अदालत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने जौनपुर में तैनात इंस्पेक्टर घनानंद त्रिपाठी के खिलाफ 27 मई को गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अंकित होने तक वेतन निकालने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं मुहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद को आदेश दिया है कि घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए अगर कोई विशेष टीम का गठन भी करना हो तो उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर टीम गठित करें।
प्रभारी निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करें। कोर्ट ने कहा है कि प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद जौनपुर में तैनात आईजीआरएस प्रभारी घनानंद त्रिपाठी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहते हैं तो उनके खिलाफ उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में कठोर कार्रवाई होगी। बता दें कि न्यायालय में चल रहे एक मुकदमें में घनानंद त्रिपाठी को सक्ष्य के लिए उपस्थित होना था। बार बार नोटिस के बाद भी वह हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मामले की अगली तिथि 9 जून निर्धारित की है।
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