गैंगस्टर एक्ट में 35 लाख की जमीन की गई कुर्क
Ghazipur News - गाज़ीपुर में शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना के 35 लाख रुपये के भवन को कुर्क किया। यह कुर्की उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर की गई है। जैनेंद्र के...

गाजीपुर। शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना की तुलसीपुर में बने भवन को कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार कुर्क भवन की कीमत 35 लाख रुपये है। शहर कोतवाल दीन दयाल पांडेय ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर जैनेंद्र प्रताप की अपराध से अर्जित संपत्ति की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई। कुर्की की संस्तुति मिलने के बाद पत्नी सीमा राज के नाम से खरीदे गए भवन को कुर्क कर लिया गया। यह भवन मौजा छावनी लाईन, परगना व तहसील सदर जिला गाजीपुर के मुहल्ला तुलसीपुर में स्थित है।
इस पर दो मंजिला भवन बना है। जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये है। जैनेंद्र के ऊपर सुहवल, कोतवाली समेत कई थानों में मुकदमा दर्ज है।
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