यूपी में जंगली जानवरों और मधुमक्खियों का हमला भी आपदा, योगी सरकार देगी मुआवजा
यूपी में जंगली जानवरों और मधुमक्खियों हमले को भी राज्य आपदा माना जाएगा। सरकार ने अब सियार, लोमड़ी व मधुमक्खियों के हमलों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने की तैयारी है।

यूपी में अब जंगली जानवरों और मधुमक्खियों के हमले को भी राज्य आपदा माना जाएगा। योगी सरकार ने अब सियार, लोमड़ी व मधुमक्खियों के हमलों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने की तैयारी है। राहत आयुक्त कार्यालय ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। भेजे गए प्रस्ताव को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कि अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्वीकृति मिल गई।
बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्य आपदा की श्रेणी में सियार, लोमड़ी व मधुमक्खियों के हमले को अधिसूचित कर जाएगा। इन हमलों में किसी व्यक्ति की जान जाने पर मृतक के परिवार को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संबंधित आपदा से मृत्यु होने की पुष्टि होना जरूरी होगा। इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मृतक के परिवार की ओर से 1070 नंबर पर संपर्क करके मुआवजे के लिए सूचना देनी होगी। इसके साथ ही संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय या संबंधित एडीएम को सूचना देना भी जरूरी होगा है। इसके बाद संबंधित तहसील से रिपोर्ट लेकर 24 से 72 घंटे में मुआवजे की धनराशि जारी हो जाएगी।
यूपी में अभी तक राज्य आपदा की श्रेणी में बेमौसम बारिश (अतिवृष्टि), बिजली गिरना, आंधी-तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव-वन्यजीव द्वंद्व, पानी (कुंआ, नदी, झील, तालाब, पोखर, नगर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात) में डूबकर मृत्यु, सांड़ व नीलगाय के हमले को रखा गया है। बदलाव के बाद अब इस श्रेणी में सियार, लोमड़ी व मधुमक्खियों के हमले को भी शामिल किया जाएगा।