Court Sentences Three Convicts in Different Cases Vandalism Drug Trafficking and Illegal Possession तीन मुकदमों में न्यायाधीश ने सुनाई सजा, Hapur Hindi News - Hindustan
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तीन मुकदमों में न्यायाधीश ने सुनाई सजा

Hapur News - हापुड़ संवाददाता। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने तीनों मामले के तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सु

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Sat, 26 April 2025 01:28 AM
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तीन मुकदमों में न्यायाधीश ने सुनाई सजा

न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने तीनों मामले के तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2024 में शंकर निवासी गांव गंदू नंगला जनपद हापुड़ के खिलाफ धर्मिक स्थल की मूर्तियों को खंडित करने का मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसक मामले की सुनवाई होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी शंकर को दोषी करार देते हुए सात दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

वहीं थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2023 में भोले निवासी गांव शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रुप से मादक पदार्थ की तस्करी करने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी भोले को दोषी करार देते हुए सात दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

इसके अलावा बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2017 में हिमांशु चौहान निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रुप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले का निर्णय सुनाते हुए मामले के आरोपी हिमांशु चौहान को दोषी करार दिया। जिसके लिए न्यायाधीश ने दोषी हिमांशु को न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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