मुस्कान-साहिल का केस लड़ने दिल्ली से आए वकील, मुलाकात तो हुई नहीं वकालतनामा भी लौटाया
- वकील ने जेल अफसरों से बात की और कहा वह मुस्कान-साहिल का निशुल्क केस लड़ना चाहते हैं। करीब डेढ़ घंटे बाद उनका लिखित प्रस्ताव और वकालतनामा दोनों वापस आ गए। उन्हें बताया मुस्कान-साहिल ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने दोनों से मिलने की मंशा जाहिर की लेकिन उन्हें मना कर दिया गया।

Meerut Murder Case: दिल्ली दंगों में 100 से ज्यादा लोगों को निशुल्क बेल दिलाने वाले अधिवक्ता ने सौरभ हत्याकांड में मुस्कान-साहिल की ओर से केस लड़ने की पेशकश की है। अधिवक्ता के कागज यह कहकर जेल से लौटा दिए गए मुस्कान-साहिल ने पेशकश ठुकरा दी है। अधिवक्ता अब कोर्ट के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाएगा।
दिल्ली निवासी अधिवक्ता नकुल शर्मा कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सोमवार को वह जिला कारागार पहुंचे। जेल अफसरों से बात की और कहा वह मुस्कान-साहिल का निशुल्क केस लड़ना चाहते हैं। करीब डेढ़ घंटे बाद उनका लिखित प्रस्ताव और वकालतनामा दोनों वापस आ गए। उन्हें बताया मुस्कान-साहिल ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने दोनों से मिलने की मंशा जाहिर की लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। एडवोकेट नकुल ने बताया वह एडवोकेट अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में कई केस लड़ चुके हैं। दिल्ली दंगों में उनकी टीम ने 110 से ज्यादा लोगों को निशुल्क बेल दिलाई थी। करीब 20 से ज्यादा लोगों को बाइज्जत बरी कराया था।
वकील ने लगाया प्रस्ताव नहीं पहुंचाने का आरोप
नकुल शर्मा ने कहा मुस्कान अपने लिए अधिवक्ता की मांग कर रही है। नकुल का आरोप है जेल प्रशासन ने उनका प्रस्ताव मुस्कान-साहिल तक भेजा ही नहीं है। नकुल ने बताया पुलिस ने दोनों की 14 दिन की रिमांड दाखिल की है। 14 दिन बाद अब दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। वह उस वक्त एडवांस नोटिस देकर कोर्ट में रहेंगे। जैसे ही दोनों कोर्ट में पेश होंगे, कोर्ट के माध्यम से अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे।
कोर्ट को भेजी गई साहिल और मुस्कान की अर्जी
सौरभ हत्याकांड में साहिल और मुस्कान दोनों ने ही जेल प्रशासन ने अधिवक्ता मांगा है। इसके लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। जेल प्रशासन की ओर से दोनों के प्रार्थना पत्र को कोर्ट भेज दिया गया है। जेल में दोनों को निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा सौरभ के परिजनों ने पुलिस अफसरों से पीहू की कस्टडी दिलाने की मांग की है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कराई जाएगी।
मुस्कान और साहिल ने जेल अधिकारियों से कानूनी मदद मांगी थी। केस को लेकर वकील दिलाने की मांग की गई थी। पहले मुस्कान ने जेल अधीक्षक को इसके लिए अर्जी दी थी। अब साहिल ने भी अर्जी दी है। जेल प्रशासन ने दोनों के प्रार्थना पत्र को कोर्ट भेज दिया है। दोनों को कोर्ट में पैरवी के लिए वकील मुहैया कराया जाएगा। साथ ही जेल में दोनों को निगरानी में रखा है। रात में भी दोनों पर नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर पीहू की कस्टडी के लिए सौरभ के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है। पीहू को दादा-दादी ने अपने सुपुर्द करने की मांग की है। इसे लेकर पुलिस ने कोर्ट और बाल समिति से मदद लेने का सुझाव दिया है।