Life imprisonment to all 16 accused in BJP leader Pashupatinath murder case uproar against police भाजपा नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड में सभी 16 दोषियों को उम्रकैद, पुलिस के खिलाफ हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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भाजपा नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड में सभी 16 दोषियों को उम्रकैद, पुलिस के खिलाफ हंगामा

वाराणसी में तीन साल पहले हुई भाजपा नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड में अदालत ने सभी 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानFri, 13 June 2025 05:24 PM
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भाजपा नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड में सभी 16 दोषियों को उम्रकैद, पुलिस के खिलाफ हंगामा

वाराणसी में भाजपा नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड में सभी 16 दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में ढाई साल पहले 12 अक्तूबर 2022 को लाठी-डंडे और रॉड से मारकर भाजपा नेता को मौते के घाट उतारा गया था। एक दिन पहले गुरुवार को ही अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। कई दोषियों को अलग-अलग धाराओं ने एक हफ्ते से दो साल तक की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। इसके साथ ही अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है। घटना में दो नाबालिग भी शामिल हैं। इनके खिलाफ किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, जिसका फैसला आना बाकी है। उम्रकैद सुनाए जाने के बाद दोषियों के घर की महिलाओं ने कचहरी परिसर में हंगामा काटा। उनका आरोप है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से कई लोगों को फंसाया है। फैसला सुनाए जाने से पहले ही बड़ी संख्या में महिलाएं कोर्ट परिसर में पहुंची थी।

जयप्रकाश नगर कॉलोनी में पशुपतिनाथ सिंह के मकान से थोड़ी दूरी पर स्थित देसी शराब की दुकान के पास 12 अक्तूबर 2022 की देर शाम मंटू सरोज, राहुल सरोज अपने दो अन्य साथियों के साथ शराब पीने के बाद आपस में गाली-गलौच कर और उपद्रव कर रहे थे। पशुपतिनाथ सिंह के बेटे राजकुमार सिंह ने मना किया। थोड़ी देर बाद मंटू, राहुल समेत 15-20 की संख्या में युवक और किशोर राड, लाठी-डंडे लेकर आ गए। मंटू सरोज, राहुल सरोज, अभिषेक के ललकारने पर सभी ने भाजपा नेता के बेटे राजकुमार सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया।

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शोरगुल पर भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह घर से निकले और बेटे राजकुमार सिंह को बचाने लगे। हमलावरों ने पशुपतिनाथ सिंह पर भी हमला कर दिया। इसमें पशुपतिनाथ सिंह को गंभीर चोटें आईं। वह अचेत होकर गिर पड़े। पिता-पुत्र को बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने पशुपतिनाथ सिंह को मृत घोषित कर दिया। राजकुमार सिंह ने घटना में शामिल हमलावरों का नाम पुलिस को बताया।

पशुपतिनाथ सिंह के दूसरे बेटे रुद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर सिगरा पुलिस ने हत्या, जानलेवा हमला, बलवा, धमकी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की गिरफ्तार की थी। लगातार चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने गुरुवार को सभी 16 आरोपियों को दोषी करार दिया।

इन लोगों को उम्रकैद

चंदुआ छित्तूपुर निवासी विकास भारद्वाज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, अनूप सरोज, सूरज यादव, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, गुप्ता, सुरेश सरोज, आर्या उर्फ आकाश सरोज, शिवपुरवा के इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी रमेश पाल, दिनेश पाल, फुलवरिया के कुम्हारपुर निवासी संदीप कुमार।

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