बीमा कंपनी मृतक किसान के परिजनों को दे दुर्घटना बीमा की रकम
Lucknow News - -जिला उपभोक्ता आयोग ने महिला को परिवार का मुखिया और रोटी अर्जक माना लखनऊ,

जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने करंट से मृत महिला के परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा का पांच लाख रुपये, प्रति सप्ताह एक हजार रुपये जुर्माना, मुकदमा खर्च के 5 हजार और मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। यह रकम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के भीतर 9 फीसदी ब्याज के साथ देनी होगी। आयोग ने संभल के चंदौसी तहसील के आलमपुर कुदैया निवासी कुंवर पाल की अपील पर यह आदेश दिया है। कुंवरपाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल याचिका में कहा था कि उनकी मां जावित्री देवी की 21 जुलाई 2017 को करंट से मौत हो गई थी। वह किसान और परिवार की मुखिया थीं। किसान दुर्घटना बीमा के तहत पांच लाख रुपये अदा किया जाए। उन्होंने यह दावा डीएम संभल के जरिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से किया था। बीमा कंपनी ने 4 दिसंबर 2017 को यह तर्क देते हुए दावा निरस्त कर दिया कि मृतका पर कोई आर्थिक रूप से आश्रित नहीं था, वह परिवार की मुखिया व रोटी अर्जक नहीं थीं। इसके खिलाफ कुंवर पाल ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की। इसमें बीमा कंपनी के अलावा महानिदेशक संस्थागत वित्त विभाग, डीएम संभल को भी पार्टी बनाया। सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी व सदस्य प्रतिभा सिंह ने 21 अप्रैल 2025 को बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया। उसकी उस दलील को खारिज कर दिया कि मृतका परिवार की मुखिया और रोटी अर्जक नहीं थी। आयोग ने सुनवाई के क्षेत्राधिकार के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि बीमा कंपनी का कार्यालय लखनऊ में है तो क्षेत्राधिकार बनता है।
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