सीएम युवा उद्यमी योजना को शिविर में करें आवेदन
Maharajganj News - मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 14, 15 और 16 मई को शिविर आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 21 से 40 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण...

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाए जाने के लिए 14,15 व 16 मई को ब्लाक मुख्यालय के कार्यालय व नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत परिषद कार्यालयों पर शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान इच्छुक लोगों का योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लाभ दिया जाएगा। आवेदन के बाद बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज के पांच लाख रूपये तक का कर्ज दिलाया जाएगा। उपायुक्त उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जिले में लागू है। इसमें बिना ब्याज के पांच लाख रूपये का ऋण दिलाए जाने का प्रावधान है।
योजना का लाभ अधिक से लोग उठा सकें इसके लिए 14 मई,15मई व 16 मई को ब्लाक मुख्यालयों व नगर पंचायत कार्यालयों पर शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान मौके पर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा। परामर्श भी दिया जाएगा। शिविर में पहुंचकर इस योजना में 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र वाले लोग आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। आवेदक का कम से कम कक्षा आठ पास होना चाहिए। इस योजना में सेवा या निर्माण, उत्पादन किसी कार्य के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण व टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सटिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त/अन्य तकनीकी शिक्षा वाले को वरियता दिया जाएगा। पंजीकरण को शिविर में ये साथ लाना होगा उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फोटो, दस रूपये के स्टांप पर नोटरी शपथ पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (कम से कम कक्षा आठ पास), आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल मार्कशीट या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज, पते पर कब से निवास कर रहे हैं से संबंधित प्रमाण पत्र (गांव में प्रधान व नगर में सभासद),जाति प्रमाण पत्र,पैन कार्ड, कौशल विकास प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र,परियोजना रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र आदि को लेकर आना होगा।
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