गैंगरेप के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त
Maharajganj News - महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र में किशोरी के बहला-फुसला कर भगाने और गैंगरेप के आरोप में विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में पहले पिता-पुत्र को फर्जी ढंग से...

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। घुघली थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने, गैंगरेप समेत अन्य आरोप के मामले में विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दो आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी मामले में किशोरी की हत्या के मामले में फर्जी ढंग से पिता-पुत्र जेल भेजे गए थे। बाद में उसके वापस घर लौटने के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त किया था। घुघली थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज राय व एसआई भगवान बक्श सिंह निलंबित किए गए थे। नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में जिन आरोपितों का नाम विवेचना से हटाया गया था, उसी मामले में फिर से आरोपित बनाए गए हैं।
किशोरी के बयान के आधार पर कई गंभीर धाराएं भी बढ़ी हैं। पीड़िता के अधिवक्ता सोमनाथ चौरसिया ने बताया कि केस के दो आरोपितों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल किया था। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। यह कहते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपित की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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