महिला के हत्यारोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा
Mainpuri News - मैनपुरी। जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने महिला की कुल्हाडी से हमला कर हत्या करने वाले एक आरोपी को ठोसी ठहराया और उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की स

जनपद न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने महिला की कुल्हाडी से हमला कर हत्या करने वाले एक आरोपी को ठोसी ठहराया और उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी। चार वर्ष पूर्व कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम रूरी में हुई इस घटना में आरोपी, उसकी मां और पत्नी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। मामले की पैरवी डीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान की ओर से की गई। कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम रूरी निवासी शेरसिंह पुत्र अकबर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी पुत्री पिंकी की शादी कुर्रा के कुटैया निवासी दलवीर पुत्र विद्याराम के साथ वर्ष 2004 में हुई थी। दलवीर की वर्ष 2014 में मौत हो गई। पिंकी के देवर सुशील पुत्र विद्याराम, उसकी पत्नी गुड्डी देवी, सुशील की मां अनारश्री ने मिलकर 30 अप्रैल 2021 को घरेलू विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से पिंकी पर हमला कर दिया जिससे उसकी सैफई मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई।
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