Police Attack During Panchayat Elections Accused Acquitted Due to Lack of Evidence जानलेवा हमला करने का आरोपी डिग्री कॉलेज संचालक बरी , Mainpuri Hindi News - Hindustan
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जानलेवा हमला करने का आरोपी डिग्री कॉलेज संचालक बरी

Mainpuri News - मैनपुरी में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के दिन अंजनी पोलिंग बूथ पर पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें सीओसिटी और एक दरोगा घायल हो गए। आरोपी डिग्री कॉलेज संचालक ओमेंद्र यादव को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 31 May 2025 02:17 AM
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जानलेवा हमला करने का आरोपी डिग्री कॉलेज संचालक बरी

मैनपुरी। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के दिन अंजनी पोलिंग बूथ पर पुलिस पर हमला किया गया। इस हमले में तत्कालीन सीओसिटी और एक दरोगा पथराव में घायल हो गए थे। इस मामले में आरोपी बनाए गए डिग्री कॉलेज के संचालक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। पुलिस ने सीओसिटी की तहरीर पर ओमेंद्र सिंह यादव सहित आधा दर्जन नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ घटना का मुकदमा दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह तृतीय ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया और आरोपी को निर्दोष पाकर बरी कर दिया। 17 अक्टूबर 2015 को प्राथमिक पाठशाला अंजनी में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान चल रहा था।

कंट्रोल रूम से मतदान केंद्र पर लोगों के जमा होने और फर्जी मतदान किए जाने की शिकायत मिली। सूचना पर डेढ़ बजे के करीब पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान अंजनी निवासी प्रवेश कुमार, प्रमोद यादव प्रधान, सचिन, पंछी, नीरज, टीटू, दीपू, राहुल, नवदीप, ओमेंद्र सिंह यादव संचालक डिग्री कॉलेज 150 लोगों के साथ हाथों में तमंचे, पत्थर लेकर पुलिस पर हमला करने लगे। इस दौरान तत्कालीन सीओसिटी शैलेंद्र लाल, एचसीपी भूरी सिंह के सिर में चोट लग गई और ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिपाही विपिन ने एंटी राइट गन से दो फायर और गैस गन से दो फायर, सिपाही नरेंद्र सिंह ने, सिपाही विमलेश ने पिस्टल से पांच हवाई फायर करके भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ के जाने के बाद मतदान कराया गया। 150 अज्ञात पर भी हुई थी एफआईआर सीओसिटी की तहरीर पर उपरोक्त नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कराया गया। इन सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी ओमेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध जानलेवा हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि धाराओं के आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए ओमेंद्र यादव को बरी कर दिया। पुलिस ओमेंद्र पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पायी। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता शिव कुमार यादव द्वारा की गई।

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