दो सगे भाइयों समेत मां को एक-एक वर्ष का कारावास
Mau News - मऊ में 15 वर्ष पूर्व हुए मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों और उनकी मां को दोषी करार दिया गया। उन्हें एक-एक वर्ष की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामला 29 जून 2010 का है, जब आरोपियों ने नौकरी दिलाने...

मऊ। 15 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में दो सगे भाइयों समेत आरोपियों की मां को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्षी सिंह ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। दोषसिद्ध दोनों सगे भाइयों और उनकी मां को गंभीर चोंट पहुंचाने के आरोप में एक-एक वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामले की प्राथमिकी मधुबन थाना क्षेत्र के चौहानगढ़ निवासी बिरजू राजभर ने मधुबन थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि 29 जून 2010 को गांव के निवासी आरोपी चंद्रशेखर नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर पचास हजार ले लिए थे और कंपनी का फर्जी कागज पकड़ा दिए थे।
अगले छह माह बाद प्रत्येक महीने चार हजार रुपये मिलने की बात कहे थे, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी न ही पैसा वापस किए और न ही नौकरी मिली। जब पैसा मांगा गया तो आरोपी चन्द्रशेखर, सत्येन्द्र, सनमाती, डब्लू लाठी-डण्डे से लैस होकर उनके दरवाजे पर चढ़ आए। लाठी-डण्डे से उसकी माता, पत्नी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। इसमें वादी को गंभीर चोंट पहुंची। मामले में कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर अभियोजन अधिकारी प्रिया सिंह ने मामले को संदेह से परे साबित कराया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी दो सगे भाइयों चौहानगढ़ निवासीगण चन्द्रशेखर, सत्येन्द्र और उनकी मां सनमाती को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास, प्रत्येक को चार हजार रुपये अर्थदण्ड, जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। साथ ही मारपीट कर साधारण चोट पहुंचाने के आरोप में तीनों आरोपियों को साधारण कारावास और प्रत्येक को एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। वहीं, जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को दस दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। मामले के एक अन्य आरोपी डब्लू की मृत्यु होने के कारण उसका मामला अवेट कर दिया।
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