Fraudulent Army Recruitment Bail Application Denied for Accused in Ghaziabad Case धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, Mau Hindi News - Hindustan
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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mau News - मऊ में सेना में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में आरोपी लल्लन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। वादी आरिफ अहमद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लल्लन ने चार लाख रुपये लेकर फर्जी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊTue, 17 June 2025 01:55 AM
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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

मऊ। सेना में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के धोखाधड़ी के एक आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। मामले की प्राथमिकी घोसी थाना क्षेत्र मदारपुर समसपुर निवासी वादी आरिफ अहमद ने थाना घोसी में दर्ज कराया था। मामले के अनुसार घोसी तहसील के निवासी रमेश यादव से वादी की मुलाकात हुई थी। जान पहचान के साथ रमेश यादव ने भाई लल्लन यादव को सेना में कर्मचारी बताया। सेना में कर्मचारी बताने के साथ ही सेना में नौकरी के लिए उनसे बात कराया।

दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी वादी के घर आकर चार लाख रुपये लिए और मेडिकल के लिए बुलाए थे। लेकिन बाद आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया था। पैसा मांगने पर ढाई लाख का चेक दिए थे, जो डिसानर हो गया था। मामले में गाजीपुर जनपद के नोनहरा थाना क्षेत्र के वोरसिया फदनपुर निवासी आरोपी लल्लन यादव की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था। मामले में अभियोजन की तरफ से बहस प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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