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दोनों हाथों की हथेली काट ले गए थे साथ, हथकटवा कांड के 11 दोषियों को आजीवन कारावास; 1 अब भी फरार

16 नवंबर 2023 को बबलू यादव खेत पटवन कर रहा था। इसी दौरान सभी आरोपित पहुंचे और गाली-गलौज करने के बाद बबलू के दोनों हाथों की हथेली को काट लिया। इसके बाद कटी हुई हथेली लेकर भाग गये थे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, शेखपुराTue, 17 June 2025 08:21 AM
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दोनों हाथों की हथेली काट ले गए थे साथ, हथकटवा कांड के 11 दोषियों को आजीवन कारावास; 1 अब भी फरार

बिहार के शेखपुरा में हथकटवा कांड के 11 आरोपितों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सोमवार को शेखपुरा न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास के साथ ही सभी आरोपितों पर 50-50 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। यह मामला सदर थाना क्षेत्र के कारे गांव का है। इस मामले में 12 लोगों को आरोपित बनाया गया था। एक आरोपित अब भी फरार चल रहा है। सजा सुनाने के बाद सभी 11 आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता तस्लीमुद्दीन व शिवनंदन शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से भूमि विवाद चल रहा है। 16 नवंबर 2023 को बबलू यादव खेत पटवन कर रहा था। इसी दौरान सभी आरोपित पहुंचे और गाली-गलौज करने के बाद बबलू के दोनों हाथों की हथेली को काट लिया। इसके बाद कटी हुई हथेली लेकर भाग गये थे। युवक के पिता राजेन्द्र यादव के बयान पर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। केस की सुनवाई में चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता समेत 11 गवाहों की गवाही करायी गयी।

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इन्हें मिली सजा

कारे गांव निवासी दानी यादव, श्यामदेव यादव, भुवनेश्वर प्रसाद, रविन्द्र यादव, अवधेश प्रसाद, अजय यादव, भोला यादव, जीवन यादव, कुणाल कुमार, धर्मवीर यादव व मनीष कुमार को सजा सुनायी गयी है।

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