गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का कारावास
Mirzapur News - मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी

मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
संतनगर थाने में 2023 में एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी पंकज सिंह, विवेचक निरीक्षक रामनरायण यादव, पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी आशुतोष चन्द व महिला मुख्य आरक्षी प्रज्ञा चतुर्वेदी की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-तीन संतोष कुमार गौतम की अदालत ने अभियुक्त पटेहरा गांव निवासी अरविन्द कोल उर्फ डागा को सात वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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