किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल का कारावास
Orai News - माधौगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 2017 में किशोरी को अगुवा कर जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी राजू को पॉस्को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 80,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले...

उरई। माधौगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को वर्ष 2017 में अगुवा करके ले जाने और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले को पॉस्को कोर्ट के स्पेशल जज मोहम्मद कमर ने 20 साल के कारावास और 80000 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 फरवरी 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को राजू निवासी ग्राम एदलपुर थाना जालौन अपह्रत कर ले गया है।उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजू व अन्य आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 363,366,सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और कुछ समय बाद किशोरी को बरामद कर आरोपी राजू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज करवाया था और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया था।जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने संबंधित मामले में दुष्कर्म की धाराओं की बढोत्तरी की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि विवेचना पूरी करके न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कराई थी। नाबालिक लड़की को अपह्रत करके ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का यह मामला अपर जिला जज / स्पेशल जज पॉस्को कोर्ट मोहम्मद कमर की अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में विद्वान जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर राजू को नाबालिग लड़की को अपह्रत करके ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया। इसके लिए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 80000 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
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