शहर में प्रधानमंत्री और जहानाबाद में की गई देशविरोधी टिप्पणी
Pilibhit News - पीलीभीत और जहानाबाद में दो व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी टिप्पणियां की। एक युवक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया, जबकि दूसरे ने पाकिस्तान के साथ तनाव पर टिप्पणी की। दोनों...

पीलीभीत। शहर और जहानाबाद में अलग अलग दो व्यक्तियों द्वारा देश विरोधी टिप्पणियां सोशल मीडिया फेसबुक पर गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के निवासी युवक ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जबकि जहानाबाद में हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए भारत के तनाव को लेकर देश विरोधी टिप्पणी की गई। दोनों ही थानों की पुलिस ने दरोगा की तहरीर पर अलग अलग मुकदमे दर्ज कर टिप्पणी करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में लेकर चालान किया गया है। जहानाबाद के युवक ने की देशविरोधी टिप्पणी जहानाबाद। थाना जहानाबाद में तैनात उपनिरीक्षक अजयवीर सिंह ने थाना जहानाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई।
जिसमे कहा गया कि सोशल मीडिया फेसबुक पर अकील अहमद निवासी ग्राम निसरा ने सात मई की रात में अपने मोबाइल पर बनाई गई फेसबुक आईडी से पोस्ट को वायरल किया था। जिसकी जांच उन्होंने की है। पोस्ट में उर्दू में भारतीय सरकार ने मान ली हार, शीर्षक से राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव डालने वाली झूठी खबर को अपनी फेसबुक आईडी से शेयर किया गया है। इस व्यक्ति द्वारा भारत की सम्प्रभुत्ता, एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वाली भ्रामक पोस्ट शेयर की गई है। दरोगा की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो की पोस्ट पीलीभीत। सदर कोतवाली में तैनात दारोगा निशांत सिंह ने तहरीर देकर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि मोहल्ला मलिक अहमद निवासी रविंद्र मोहन भटनागर ने अपनी फेसबुक आईडी से प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक वीडियो पोस्ट की है। जिससे जनता में काफी रोष है। इससे प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंची है। सार्वजनिक रूप से उनकी मानहानि हुई है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर पोस्ट का स्क्रीन शाट भी दिया है। पुलिस ने दरोगा की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 (3) व सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधित) अधिनियम की धारा 66डी के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर शांतिभंग की धारा में चालान किया गया है।
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