Court Fines 5 000 INR Each for Assault and Threats in Pratapgarh दर्जी पर हमला करने में चार दोषियों पर जुर्माना , Pratapgarh-kunda Hindi News - Hindustan
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दर्जी पर हमला करने में चार दोषियों पर जुर्माना

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश ने मारपीट, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार लोगों को दोषी ठहराया। आसपुर देवसरा के भोला, संतलाल और भिखनापुर के दान बहादुर, रामप्रसाद पर 5-5 हजार...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाSat, 31 May 2025 11:16 PM
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दर्जी पर हमला करने में चार दोषियों पर जुर्माना

प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी बाबूराम की ने मारपीट, गाली देने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए आसपुर देवसरा के कोपा गांव के भोला, संतलाल, भिखनापुर गांव के दान बहादुर, रामप्रसाद सहित सभी पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र पांडेय ने की।

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