बिना फिटनेस वाहनों पर कसा शिकंजा,12 को नोटिस जारी
Rampur News - रामपुर में विद्यालय खुलने से पहले परिवहन विभाग ने 12 स्कूली बसों के स्वामियों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि वाहनों की फिटनेस जांच नहीं हुई, तो कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के...

रामपुर। विद्यालय खुलने पहले वाहनों का फिट होना जरूरी है। इस संबंध में परिवहन विभाग की तरफ से 12 स्कूली बसों के स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। परिवहन विभाग ने चेताया है कि यदि स्कूल खुलने से पहले वाहनों की फिटनेस जांच नहीं हुई, तो कार्रवाई की जाएगी। साथ बिना फिटनेस के वाहन संचालित मिला तो उसे सीज कर दिया जाएगा। वाहनों से होने वाले हादसे को लेकर सरकार नए नियम बना रही है। जिससे होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके। इसमें विद्यालय में चलने वाले वाहनों पर शासन की नजर है। क्योंकि विद्यालय के वाहनों से कहीं ना कहीं हादसे होते हैं।
इससे बच्चों को बड़ी हानि होती है।इस प्रकार से हादसे न होने पाए इसके लिए शासन समय-समय पर विद्यालय वाहनों की जांच और नियम के अनुसार संचालित किए जाने का संबंधित जिम्मेदारों को दिशा निर्देश देता है। गर्मी की छुट्टी में विद्यालय बंद हो गए हैं। एक जुलाई से फिर विद्यालय खुल रहे हैं। निजी विद्यालयों में बड़ी संख्या में वाहन लगाए गए हैं। संभागीय परिवहन विभाग आंकड़ों के अनुसार जिले में 295 बस सहित अन्य वाहन विद्यालय के लिए पंजीकृत हैं। जिनकी समय-समय पर फिटनेस और अन्य कागजात के जांच होते हैं। विद्यालय शुरू होने से पहले वाहनों को फिट और सारे कागजात पूरे करने होते हैं। जिससे संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और खराब वहां के दौड़ने से हादसे न हो। इसलिए विद्यालय खुलने से पहले संभागीय परिवहन विभाग वाहनों को अपडेट करने का निर्देश कई बार दिया था। अनफिट और फिटनेस न कराने वाले 12 स्कूली वाहन स्वामियों को संभागीय परिवहन विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है। उन्हें दस दिन की मोहलत दी गई है, की जो उनके टैक्स हो उसको जमा कर दें। साथ ही वाहन की जांच करवाकर अपडेट करें। इसमें किसी भी प्रकार के लापरवाही पर जुर्माना और वाहन सीज करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल बसों में इन नियमों का पालन जरूरी- - सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बस पीले रंग से पेंट होनी चाहिए। - बस के आगे पीछे स्कूल ड्यूटी लिखा हो। - सभी खिड़कियों के बाहर लोहे की ग्रिल होनी चाहिए। - अग्निशमन यंत्र लगा होना चाइए। - स्कूल का नाम और फोन नंबर होना चाहिए। - दरवाजे में ताला लगा हो और सीटों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए। - चालक को कम से कम पांच साल का वाहन चलाने का अनुभव होना चाइए। - ट्रांसपोर्ट परमिट होना चाहिए। - स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाया जाता है। हालाकिं,अभी विद्यालय बंद चल रहे है। ऐसे में फिटनेस निकल चुके 12 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए है। -राजेश कुमार श्रीवास्तव,एआरटीओ
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