अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई सजा
Sambhal News - संभल पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बकायादार को छुड़ाने और सरकारी काम में बाधा डालने वाले आरोपियों को दंडित किया। न्यायालय ने रामरईश, प्रेमपाल, रामनिवास और करतार को जेल में बिताई अवधि और अर्थदंड...

संभल पुलिस की प्रभावी पैरवी से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लाठी डंडा लेकर बकायादार को छुड़ाकर सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम संभल ने रामरईश को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अवैध शस्त्र के आरोपी प्रेमपाल निवासी मोलनपुर रजपुरा को दोषसिद्ध करते हुए न्यायाल जेएम गुन्नौर ने जेल में बिताई अवधि और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं फसल काटने और अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने के मामले में आरोपी रामनिवास निवासी रेतागढ़ की मढैंया रजपुरा को न्यायालय जेएम गुन्नौर ने जेल में बिताई अवधि और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लाठी डंडा लेकर वादी से बकायादार को बल पूर्वक छुड़ाकर सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में न्यायालय जेएम गुन्नौर ने करतार निवासी सिंहपुर थाना धनारी को जेल में बिताई अवधि और 1100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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