UP Prayagraj Naini District Jail to be Third Largest in State with 2800 inmates capacity shifting next month यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल प्रयागराज में बनकर तैयार, अगले महीने होगी कैदियों की शिफ्टिंग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल प्रयागराज में बनकर तैयार, अगले महीने होगी कैदियों की शिफ्टिंग

यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल प्रयागराज में बनकर तैयार हो गई है। नैनी सेंट्रल जेल की क्षमता से ज्यादा रह रहे बंदियों को अगले महीने होगी नैनी में बनी नई जिला जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, प्रयागराजWed, 15 Nov 2023 02:00 PM
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यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल प्रयागराज में बनकर तैयार, अगले महीने होगी कैदियों की शिफ्टिंग

यूपी के प्रयागराज में चल रही नैनी सेंट्रल जेल में क्षमता से दो गुना ज्यादा कैदी बंद हैं। सीएम योगी ने इसका बोझ कम करने के लिए निर्देश दिए थे जिसके बाद शुरू हुए बदलाव का असर अगले महीने से दिखेगा। अगले महीने से कैदी नैनी की जिला जेल में शिफ्ट किए जाएंगे। ये जिला जेल यूपी की तीसरी सबसे बड़ी जेल है। 2800 कैदियों को रखने की क्षमता वाली प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल अब प्रयागराज में बनकर तैयार हो गई है। इसमें कैदियों को शिफ्ट करने का काम अगले महीने यानि दिसंबर से शुरू किया जाएगा।

प्रयागराज में बनी जिला जेल नैनी क्षेत्र में 173 करोड़ रुपये की लागत से कुल 65 एकड़ भूमि पर बनाई गई है। इस जेल में बारिश के पानी का संचयन, सीवेज उपचार संयंत्र और यहां तक ​​​​कि महिला कैदियों के छोटे बच्चों के लिए क्रेच की सुविधाएं भी रहेंगी। प्रयागराज की सेंट्रल जेल में 2,060 बंदियों को रखने की क्षमता है। लेकिन इस जेल में क्षमता से कहीं अधिक 4,263 कैदियों को रखा जाता है। इस जेल को अब दिसंबर से कैदियों के बोझ से राहत मिलने जा रही है। नैनी सेंट्रल जेल से कुछ कैदियों को अब इस नवनिर्मित नैनी जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह काम दिसंबर 2023 से शुरू होगा।

गौरतलब हो कि इसी साल जून में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा बैठक कर जेलों को विकसित करने, हाइटेक किये जाने और सुधार गृह के तौर पर तैयार किए जाने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने उस समय अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 100 साल पुराने प्रिजन एक्ट में बदलाव करने को भी कहा था। यूपी में सभी जेलों में संचालन इसी एक्ट के तहत होता था। इसके तहत कैदियों के आचरण के अनुसार उन्हें रखे जाने की बात कही थी।

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