छह दोषियों पर लगाया जुर्माना
Unnao News - न्यायालय ने चार अलग अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है।असोहा थाना पुलिस ने 16 मार्च 2005 को क्षेत्र के परौरा गांव नि

उन्नाव। न्यायालय ने चार अलग अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। असोहा थाना पुलिस ने 16 मार्च 2005 को क्षेत्र के परौरा गांव निवासी रमेश को छह माह जिला बदर की कार्यवाई के बावजूद घर में पाया था। इसपर पुलिस ने आरोपी पर गुंडा एक्ट की कार्यवाई की थी। वही गंगाघाट थाना पुलिस ने दो जुलाई 2013 को जाजमऊ निवासी नफीस, हुसैननगर निवासी रामहंस व गंगाघाट निवासी फैय्याज पर पशु क्रूरता अधिनियम में कार्यवाई की थी। असोहा थाना पुलिस ने 21 फरवरी 2010 को वाजिदपुर गांव निवासी सर्वेश पर आर्म्स एक्ट व सदर कोतवाली पुलिस ने 21 मई 2013 को गांधी नगर मोहल्ला निवासी आदेश श्रीवास्तव पर जुंआ अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी।
बुधवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायालय ने रमेश को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड, नफीस, रामहंस, फैय्याज पर दो हजार व सर्वेश व आदेश को एक एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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