शराब तस्कर को दो साल की कैद, 6.74 लाख जुर्माना
भिकियासैंण में न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में दिल्ली निवासी राकेश कुमार को दो साल सश्रम कारावास और 6.74 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 29 फरवरी 2020 को पुलिस ने डोटियाल बाजार में टैंपो ट्रेवलर...

भिकियासैंण। शराब तस्करी के एक मामले में न्यायालय सिवि जज जूडि भिकियासैंण शालिनी दादर ने फैसला सुनाया है। दिल्ली निवासी तस्कर को दोषी मानते हुए दो साल सश्रम कारावास और 6.74 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला 29 फरवरी 2020 का है। एसआई धर्मेंद्र कुमार टीम के साथ डोटियाल बाजार में गश्त पर थे। इस दौरान वह इूकेखेत की ओर रवाना हुए। चित्तौड़खाल के पास उन्हें सड़क किनारे एक टैंपो ट्रेवलर खड़ा मिला। मौके पर पहुंचे तो दो लोग फरार हो गए। वाहन की तलाशी ली गई तो अंदर से अरुणांचल प्रदेश ब्रांड की 600 बोतल शराब बरामद हुई।
पुलिस ने दिल्ली नंबर के वाहन के चेचिस नंबर से वाहन स्वामी की शिनाख्त की। पूछताछ में सामने आया कि वाहन राकेश कुमार निवासी हर्ष देव पार्क बुद्धविहार फेस 2 दिल्ली के पास था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामला न्यायालय पहुंचा तो तमाम गवाह और सबूतों को देखते हुए बीती नौ मई को न्यायाधीश ने राकेश कुमार को शराब तस्करी को दोषी पाया और दो साल सश्रम कारावास के साथ 6.74 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की रकम जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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