देहरादून: 30 जिला पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व? जानिए OBC, SC, ST का हाल
देहरादून जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों का अनंतिम आरक्षण जारी कर दिया गया है। शुक्रवार देर शाम जिलाधिकारी सविन बंसल और जिला पंचायतराज अधिकारी का प्रभार देख रहे उप निदेशक मनोज तिवारी की ओर से अधिसूचना जारी की गई।

देहरादून जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों का अनंतिम आरक्षण जारी कर दिया गया है। शुक्रवार देर शाम जिलाधिकारी सविन बंसल और जिला पंचायतराज अधिकारी का प्रभार देख रहे उप निदेशक मनोज तिवारी की ओर से अधिसूचना जारी की गई। देहरादून के कुल 30 जिला पंचायत सदस्यों में सामान्य महिला के लिए छह सीटें आरक्षित की हैं।
नौ को अनारक्षित, दो अनुसूचित जनजाति, दो अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जाति-महिला, तीन अनुसूचित जनजाति-महिला और जिला पंचायत के सदस्य की तीन सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं, जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय कर ली है।
उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनंतिम आरक्षण जारी कर दिया गया है। अब अगले दो दिन यानी 14 और 15 जून प्रस्तावित आरक्षण को लेकर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
चुनावों को लेकर अगले दो दिन 16 एवं 17 जून को जिलाधिकारियों के स्तर से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 18 जून को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद 19 जून को पंचायती राज निदेशालय की ओर से अंतिम तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी दिन चुनाव की तिथियों को लेकर भी तस्वीर साफ हो जाएगी
आरक्षण के लिए यह फार्मूला अपनाया: पंचायतों में आरक्षण के लिए जो फार्मूला तय किया गया है, उसके मुताबिक राज्य में जाति की संख्या को कुल जनसंख्या से भाग देकर कुल अध्यक्ष पदों की संख्या से गुणा किया गया है।
शासन ने साफ किया है कि एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग का कुल आरक्षण पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। साथ ही एससी, एसटी वर्ग का आरक्षण पदों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत होने पर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं होगा। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया राज्य में पहली बार लागू होने की वजह से त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में आरक्षण का प्रथम चक्र लागू होगा।
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