फर्जी वसीयत से डेढ़ करोड़ की संपत्ति हड़पने के आरोप में छह पर केस
देहरादून में एक महिला सुरभि राही ने अपनी सास और ससुराल के छह लोगों पर डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति को फर्जी वसीयत और जाली हस्ताक्षर के जरिए हड़पने का आरोप लगाया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की...

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दून में एक महिला की डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति को फर्जी वसीयत और जाली हस्ताक्षर के जरिए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता सुरभि राही ने अपनी सास समेत ससुराल के छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। डालनवाला कोतवाली पुलिस ने मामले केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरभि राही निवासी ओल्ड सहस्रधारा रोड, अरविंद मार्ग ने एसएसपी कार्यालय में तहरीर दी। कहा कि उनके पति अखिल राही कि मौत 26 जून 2022 को हो गई थी। उनके पति ने 15 अक्टूबर 2004 को अपनी माता सावित्री राही के साथ संयुक्त रूप से अरविंद मार्ग पर एक संपत्ति खरीदी थी।
जिसका पूरा भुगतान महिला के पति ने किया था। आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद सास सावित्री राही, ननद रितु गुप्ता, रेनू गौतम, बिंदिया शेखरी, देशराज सैनी निवासी खारी झालू, जिला बिजनौर और विनोद कुमार सैनी निवासी ओल्ड डालनवाला ने मिलकर 10 मार्च 2022 को एक फर्जी अनरजिस्टर्ड वसीयत तैयार की। इस वसीयत के आधार पर सावित्री राही ने संपत्ति अपने नाम करा ली और बाद में अपनी बेटियों के नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। सुरभि ने बताया कि जब उन्होंने संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए नगर निगम में आवेदन किया तब आपत्ति के साथ फर्जी वसीयत की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि 10 मार्च 2022 को जो वसीयत की तिथि दिखाई गई उस दिन पति और वह नैनीताल के आर्मी गेस्ट हाउस में थे। जिसका प्रमाण गेस्ट हाउस रजिस्टर की प्रति से मिलता है। इसके अलावा हस्तलेख विशेषज्ञ ने वसीयत के हस्ताक्षर की जांच की और पाया कि ये अखिल राही के हस्ताक्षर नहीं हैं। बल्कि जाली हैं। विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी तहरीर के साथ पुलिस को सौंपी गई है। महिला ने कहा कि हड़पी गई संपत्ति की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है। इंस्पेक्टर डालनवाला मनोज कुमार मैनवाल ने बताया कि शिकायत पर छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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