हत्या के मामले में अभियुक्ता को पुनः न्यायिक हिरासत में भेजा
जिला कोर्ट नैनीताल, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत में थाना भीमताल अंतर्गत वर्ष 2019 में हुई हत्या के एक जघन्य मामले

नैनीताल, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत में थाना भीमताल अंतर्गत वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले सरकार बनाम नीलम व दो अन्य का विचारण चल रहा है। न्यायालय ने नीलम की जमानत निरस्त करते हुए उसे पुनः न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक मृतक अवतार सिंह पुत्र गुलजार सिंह, निवासी ग्राम घसीटपुर, जिला अंबाला, हरियाणा के परिजनों सहित कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। अभियोजन के अनुसार, 15 मई 2019 को मृतक की पत्नी नीलम निवासी फर्स्ट फ्लोर, शामिया लेकसिटी, काशीपुर रोड, रुद्रपुर ने अपने सहयोगियों अजय कुमार यादव पुत्र हीरालाल निवासी मुरादाबाद महापुर, मछली बाजार ईटहरा, जिला जौनपुर एवं मनीष मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा निवासी ग्राम नंदौत थाना फूलपुर, जिला प्रयागराज के साथ मिलकर मृतक को बेहोशी की हालत में भीमताल क्षेत्र के सलड़ी के पास लाकर उसकी गाड़ी में आग लगाकर हत्या कर दी थी।
मामले में सह-अभियुक्त अजय कुमार यादव जमानत मिलने के बाद फरार हो गया। वर्तमान में नीलम चौधरी एवं अजय यादव के विरुद्ध विचारण न्यायालय में जारी है। हाल ही में अभियुक्ता नीलम ने उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त की थी और जिला एवं सत्र न्यायालय नैनीताल के समक्ष दो जमानती प्रस्तुत किए थे। न्यायालय की ओर से प्रारंभिक रूप से जमानत मंजूर कर नीलम को रिहा किया गया, मगर थाने से प्राप्त जमानतनामे की तस्दीक रिपोर्ट में यह पाया गया कि दोनों जमानतियों के पास कोई संपत्ति नहीं है तथा वह जमानत लेने के आदी (आदतन जमानती) हैं। इस तथ्य के प्रकाश में आते ही न्यायालय ने नीलम की जमानत निरस्त करते हुए उसे पुनः न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही, दोनों जमानतियों के विरुद्ध थाना तल्लीताल में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।
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