High Court Orders State to Report on Land Encroachment in Haridwar s Dabki Kala हरिद्वार के दाबकी कला में अतिक्रमण पर सरकार से रिपोर्ट तलब, Nainital Hindi News - Hindustan
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हरिद्वार के दाबकी कला में अतिक्रमण पर सरकार से रिपोर्ट तलब

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के दाबकी कला में तालाब और ग्रामसभा की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने...

Newswrap हिन्दुस्तान, नैनीतालMon, 16 June 2025 05:46 PM
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हरिद्वार के दाबकी कला में अतिक्रमण पर सरकार से रिपोर्ट तलब

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील के दाबकी कला में तालाब और ग्रामसभा की भूमि पर रसूखदारों की ओर से किए गए अतिक्रमण मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अतिक्रमण की पहचान कर विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। दाबकी कला निवासी राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि गांव के तालाब, रास्तों और अन्य सार्वजनिक भूमि पर प्रभावशाली लोगों की ओर से अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा हो रही है और पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हो रहा है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इस संबंध में एक वर्ष पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में अनुरोध किया गया है कि वह ग्रामसभा की भूमि और तालाब से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दें, ताकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हो सके और तालाब को सूखने से बचाया जा सके।

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