कीमत से 10 रुपये ज्यादा वसूलने पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जुर्माना
रुड़की, संवाददाता। निर्धारित कीमत से 10 रुपये अधिक मूल्य पर वस्तु बेचना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भारी पड़ गया। उपभोक्ता की ओर से की गई शिकायत के बाद ज

निर्धारित कीमत से 10 रुपये अधिक मूल्य पर वस्तु बेचना एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भारी पड़ गया। उपभोक्ता की ओर से की गई शिकायत के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया है। उपभोक्ता के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की निवासी दुष्यंत पुंडीर ने 10 अप्रैल 2019 को सिविल लाइंस स्थित ईजी-डे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से पारले मोनाको साल्टेड के 200 ग्राम का एक डिब्बा लिया था। जिसका अंकन मूल्य 60 रुपये लिया गया, लेकिन जब डिब्बे पर अधिकतम खुदरा मूल्य देखा तो उस पर 50 रुपये अंकित था, इस पर उपभोक्ता ने ईजी-डे को पहले मौखिक और फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य वसूलने का नोटिस दिया।
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