बेदखली अपील को किया निरस्त
रुद्रपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने एक अपीलार्थी के बेदखली अपील निरस्त कर दिया है। गोलगेट नगला किच्छा निवासी धर

रुद्रपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने एक अपीलार्थी के बेदखली अपील निरस्त कर दी है। गोलगेट नगला किच्छा निवासी धर्मदेव सिंह ने तीन अक्तूबर 2023 को न्यायालय में विहित प्राधिकारी/एसडीएम किच्छा की ओर से बेदखली वाद पर पारित न्यायालय से आदेश पर अपील दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान लोनिवि के अधिशासी अभियंता ने न्यायालय में रिपोर्ट रखी कि भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। वहीं नगला किच्छा राजमार्ग 44 में 104.25 वर्ग मीटर जमीन पर अपीलार्थी ने अनाधिकृत अध्यासन बना दिया है और उसे बेदखल करना आवश्यक है। जबकि हाईकोर्ट भी जनहित याचिका में नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर चुका है।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धर्मदेव की ओर से प्रस्तुत बेदखली अपील को निरस्त कर दिया है।
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