Fraudulent Accounts Finance Company Employee Accused of Embezzling 7 Million INR फाइनेंस कंपनी के जोनल हेड ने लगाया पांच स्थानीय कर्मचारियों पर 70 लाख के गबन का आरोप, Rudrapur Hindi News - Hindustan
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फाइनेंस कंपनी के जोनल हेड ने लगाया पांच स्थानीय कर्मचारियों पर 70 लाख के गबन का आरोप

काशीपुर में एक फाइनेंस कंपनी के जोनल हेड ने 171 महिलाओं के नाम पर फर्जी खाते खोलने और 70 लाख रुपये से ज्यादा की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पांच कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू...

Newswrap हिन्दुस्तान, रुद्रपुरSat, 26 April 2025 11:53 AM
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फाइनेंस कंपनी के जोनल हेड ने लगाया पांच स्थानीय कर्मचारियों पर 70 लाख के गबन का आरोप

काशीपुर संवाददाता। एक फाइनेंस कंपनी के जोनल हेड ने स्थानीय शाखा के 5 कर्मचारियों पर 171 महिलाओं के नाम से फर्जी खाते खोलकर कंपनी की 70 लाख रुपये से ज्यादा की रकम हड़पने का आरोप लगाया। पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर एक युवती समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के ग्राम नरायना हरगढ़ जिला मिर्जापुर निवासी अनिल कुमार सिंह पुत्र हरी प्रताप सिंह ने एसएसपी मणिकांत मिश्र को प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि वह सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमेटेड कंपनी जोनल कार्यालय मुरादाबाद में जोनल हेड के पद पर कार्यरत है। सोनाटा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक वित्त पोषित नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी के माध्यम से गरीब महिलाओं का समूह बनाकर व व्यक्तिगत ऋण स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। जिसकी एक शाखा का संचालन उनके द्वारा काशीपुर में भी किया जा रहा है। जिसका कार्यालय आवास विकास में स्थित है।बताया कि इसी कार्यालय में विशाल गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता निवासी डिफेन्स केम्पस कालोनी थाना कैंट बरेली वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, अंकित कुमार पुत्र सुरेश सिंह निवासी 241, शेरवासू चन्द अफजलगढ़ बिजनौर फील्ड ऑफिसर, लकी कुमार पुत्र महेश सिंह निवासी मन्धया, मीरपुर सेमली मुरादाबाद फील्ड ऑफिसर व रमा वर्मा पुत्री अनिल वर्मा निवासी मौ. सिंघान, प्रभात कुमार यादव पुत्र अजय पाल सिंह निवासी सहबाजपुर संभल वर्तमान शाखा प्रबंधक के द्वारा अन्य स्थानीय बिचौलियों की मिली भगत से कूट रचित रचनाएं की गई। जिसके तहत बैंक खाते में छेड़छाड़ कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 171 महिला सदस्यों को लगभग 78.87 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। जिसमें षड्यंत्रकारी ढंग से 8.29 लाख रुपये किस्तों में जमा किया गया। शेष 70.54 लाख रुपये का गबन किया गया है। बताया कि मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक विशाल गुप्ता को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया है। शेष कर्मचारियों की संलिप्तता एवं मिली भगत से इन्कार नहीं किया जा सकता। गंभीरता को देखते हुए कंपनी द्वारा विभागीय जांच भी कराई जा चुकी है। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में भी विशाल गुप्ता को पूर्ण रूपेण दोषी पाया गया है। जिन्होंने ऑनलाईन 9.19 लाख रुपये अपने व्यक्तिगत खाते में लिया है। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने उपरोक्त 5 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(2), 318(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मामले की जांच की जाएगी।

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