Ration Card Surrender Mandatory FIRs for Non-Compliance by June 20 पक्का मकान और वाहन वालों को करना होगा राशन कार्ड का सरेंडर, Ara Hindi News - Hindustan
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पक्का मकान और वाहन वालों को करना होगा राशन कार्ड का सरेंडर

-राशन कार्ड सरेंडर करने के लिये अनुमंडल कार्यालय में काउंटर बना, 20 जून तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने की स्थिति में एफआईआर

Newswrap हिन्दुस्तान, आराMon, 19 May 2025 08:48 PM
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पक्का मकान और वाहन वालों को करना होगा राशन कार्ड का सरेंडर

-राशन कार्ड सरेंडर करने के लिये अनुमंडल कार्यालय में काउंटर बना -20 जून तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने की स्थिति में एफआईआर पीरो, संवाद सूत्र पक्का मकान, चार पहिया - तीनपहिया वाहन और ढाई एकड़ जमीन वालों को अपना राशन कार्ड हर हाल में सरेंडर करना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को धरातल पर उतारने के लिए अनुमंडल प्रशासन की ओर से एसडीओ अनिल कुमार ने राशन कार्डधारियों की जांच शुरू कर दी है। 10 बिन्दुओं पर जांच की जा रही है और जांच के दौरान 10 बिन्दु में किसी का एक का भी मिलान हुआ तो राशन का उठाव गैर कानूनी माना जायेगा।

आगामी 20 जून तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी। इसके लिये प्रचार - प्रसार शुरू कर दिया गया है। प्रचार - प्रसार में विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सेवक को लगाया गया है। राशन कार्ड सरेंडर करने के लिये अनुमंडल कार्यालय में काउंटर बनाया गया है। किन परिस्थितियों में करना होगा राशन कार्ड का सरेंडर आपूर्ति पदाधिकारी उदय कुमार सानू के अनुसार कार्डधारी के पास मोटर चालित तीन पहिया - चार पहिया वाहन, मशीन चालित कृषि उपकरण, सरकारी व गैर सरकारी उद्योग, मासिक आय 10 हजार रुपये या उससे अधिक आय, आयकर दाता होने, व्यवसायिक कर दाता भुगतान करने, कमरों की पक्की दिवार होने, छत के साथ तीन से अधिक कमरे होने, परिवार से कम से कम एक सिंचाई उपकरण होने ढाई एकड़ या इससे अधिक खेती योग्य जमीन होने की हालत में राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। कार्डधारी के परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी सेवा में होने सहित सभी दस बिन्दुओं में जांच के दौरान कोई भी एक बिन्दु पाया गया, तो राशन कार्ड धारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ जुर्माना वसूला जायेगा।

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