Youth Sentenced to One Year in Jail for Check Fraud Must Pay 2 16 Lakh or Face Additional Two Months चेक डिजोनर मामले में दोषी को एक साल का कारावास की सजा, Araria Hindi News - Hindustan
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चेक डिजोनर मामले में दोषी को एक साल का कारावास की सजा

अररिया जिले के चैनपुर निवासी मुन्ना कुमार को चेक डिजोनर के मामले में एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उसे 2.16 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है। समय पर राशि जमा न करने पर उसे दो...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाFri, 16 May 2025 01:02 AM
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चेक डिजोनर मामले में दोषी को एक साल का कारावास की सजा

2.16 लाख देना होगा हर्जाना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास सज़ा पाने वाला युवक जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी अररिया, विधि संवाददाता। चेक डिजोनर का मामला प्रमाणित होने पर न्याय मण्डल अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने आरोपी को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो लाख 16 हज़ार 811 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया है। समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। कारावास की सज़ा के बावजूद आरोपी को मुआवजा चुकाना होगा।

सज़ा पाने वाला युवक मुन्ना कुमार जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी विष्णुदेव साह का बेटा है। यह आदेश परिवाद पत्र संख्या 1171 सी/ 2021मे दिया गया है। बताया जाता है कि आरोपी मुन्ना साह ने दो चेक क्रमश: एक लाख 53 हज़ार 900 रुपये व 44 हज़ार 549 रुपये का फारबिसगंज हॉस्पिटल रोड निवासी मेसर्स ऑटो ट्रेडर्स के नाम से प्रोपराइटर संजय कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया था, जो बाउंस हो गया था। इस मामले में मेसर्स ऑटो ट्रेडर्स के नाम से प्रोपराइटर संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी मुन्ना कुमार साह के विरुद्ध सीजेएम न्यायलय मे 11 अगस्त 2021 को परिवाद दायर किया था। जबकि चार्जफ्रेम 12 दिसंबर 2022 को किया गया था।

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