पुलिस हिरासत में मौत मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, जारी किया आदेश, प्रादेशिक
छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट, होगी जांच न प्रतिनिधि नवीनगर थाना पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है।

नवीनगर थाना पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। गुरुवार को आदेश जारी करते हुए जांच रिपोर्ट तलब की गई है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए. एम. बदर ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है। चार वरीय अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसमें बिहार सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार डीजीपी, औरंगाबाद के एसपी और औरंगाबाद के डीएम को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही बिहार मानवाधिकार आयोग के आईजी को हिरासत में हुई मौत के मामले में जांच करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि हिरासत में हुई मौत में जवाबदेही तय करें और इससे संबंधित रिपोर्ट सौंपे। इसके अलावा हिरासत में हुई मौत को लेकर संबंधित कागजातों की मांग की गई है। इसमें पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेटियल जांच से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। आगामी 30 अप्रैल को इस पर अगली सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार नवीनगर प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव निवासी प्रमोद साव की नवीनगर थाना में हाजत में मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के पुत्र बबन कुमार ने पुलिस पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। हंगामा होने पर एक प्राथमिकी नवीनगर थाना में दर्ज हुई थी। प्राथमिकी में बबन कुमार ने कहा था कि उसके पिता को नवीनगर थाना कांड संख्या-53/25 में पकड़ कर थाना पर लाया गया था। उसे सूचना दी गई थी कि 3 मार्च को उसके पिता प्रमोद साव की सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई है। हालांकि उसे पता चला कि उसके पिता की मौत पुलिस के पीटने से 2 मार्च की रात में ही हो गई थी। उसके पिता की पिटाई उसके सामने भी हुई थी और उसी से उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे शव सौंप दिया गया। इस मामले में नवीनगर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इस मामले में मानवाधिकार आयोग में शिकायत हुई थी, जिसको लेकर गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है।
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